1.1 निगम अपने कार्यों का संचालन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से, उच्चतम स्तर की पेशेवर क्षमता, ईमानदारी, अखंडता और नैतिक व्यवहार अपनाकर करने में विश्वास रखता है।
1.2 निगम एक ऐसी संस्कृति के विकास के लिए प्रतिबद्ध है जहां सभी कर्मचारियों के लिए किसी भी खराब या अस्वीकार्य प्रथा और किसी भी कदाचार की घटना के बारे में चिंताएं उठाना सुरक्षित हो।
1.3 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर 14 मई, 2010 को जारी OM संख्या 18(8)/2005-GM के तहत डीपीई दिशानिर्देश, कर्मचारियों के लिए प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या कंपनी के आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में चिंता रिपोर्ट करने की व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान करता है। यह व्यवस्था उन कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान कर सकती है जो इस व्यवस्था का उपयोग करते हैं और असाधारण मामलों में ऑडिट समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच भी प्रदान कर सकती है।
1.4 इस नीति का उद्देश्य जिम्मेदार और सुरक्षित व्हिसिल ब्लोइंग को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है। यह उन कर्मचारियों की रक्षा करती है जो निगम के भीतर गंभीर अनियमितताओं के बारे में चिंता व्यक्त करना चाहते हैं।
1.5 यह नीति कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान गोपनीयता के कर्तव्य से मुक्त नहीं करती है, और न ही यह किसी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में शिकायत दर्ज करने का मार्ग है।
2.1 यह नीति यहां आगे परिभाषित कर्मचारियों के लिए है।
2.2 यह नीति इस प्रकार तैयार की गई है कि कर्मचारी आत्मविश्वास के साथ चिंता उठा सकें। इस नीति के तहत कवर की गई चिंताओं के क्षेत्र अनुच्छेद 5 में संक्षेपित हैं।
3.1 'अनुशासनात्मक कार्रवाई' का अर्थ है कोई भी कार्रवाई जो जांच की कार्यवाही पूरी होने पर/जांच के दौरान की जा सकती है जिसमें चेतावनी, जुर्माना लगाना, आधिकारिक कर्तव्यों से निलंबन या मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित समझी जाने वाली कोई भी कार्रवाई शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
3.2 'निगम' का अर्थ 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड' है।
3.3 'कर्मचारी' का अर्थ निगम के सभी स्थायी कर्मचारी हैं।
3.4 'संरक्षित प्रकटीकरण' का अर्थ है एक लिखित संचार द्वारा सद्भावना में उठाई गई चिंता जो अनैतिक या अनुचित गतिविधि के साक्ष्य की जानकारी प्रकट करती है या प्रदर्शित करती है।
3.5 'विषय' का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके खिलाफ या जिसके संबंध में संरक्षित प्रकटीकरण किया गया है या जांच के दौरान साक्ष्य एकत्र किए गए हैं।
3.6 'व्हिसिल ब्लोअर' वह व्यक्ति है जो इस नीति के तहत संरक्षित प्रकटीकरण करता है।
3.7 'व्हिसिल अधिकारी' या 'समिति' का अर्थ है एक अधिकारी या व्यक्तियों की समिति जो विस्तृत जांच करने के लिए नामित/नियुक्त किया गया है।
3.8 'अनुपालन अधिकारी' का अर्थ निगम का कंपनी सचिव है।
3.9 'लोकपाल' इस नीति के तहत सभी शिकायतें प्राप्त करने और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रबंध निदेशक होगा।
4.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस नीति का पालन किया जाए, और यह आश्वासन देने के लिए कि चिंता पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी, निगम:
5.1 यह नीति कुप्रथाओं और घटनाओं को कवर करती है जो हुई हैं/होने की संभावना है जिसमें शामिल हैं:
5.2 नीति का उपयोग निगम की शिकायत प्रक्रियाओं के स्थान पर नहीं किया जाना चाहिए जिसमें मुआवजा, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, नौकरी का स्थान, नौकरी की प्रोफ़ाइल, छूट, छुट्टी और प्रशिक्षण या अन्य विशेषाधिकार शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है या सहयोगियों/वरिष्ठों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या निराधार आरोप लगाने का मार्ग हो।
6.1 जबकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तविक व्हिसिल ब्लोअर को यहां निर्धारित किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, इस सुरक्षा का कोई भी दुरुपयोग अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण होगा।
6.2 इस नीति के तहत सुरक्षा का मतलब व्हिसिल ब्लोअर द्वारा झूठे या बोगस आरोप लगाने से उत्पन्न अनुशासनात्मक कार्रवाई से सुरक्षा नहीं है, जब वह जानता है कि यह झूठा या बोगस है या दुर्भावनापूर्ण इरादे से है।
6.3 व्हिसिल ब्लोअर, जो कोई भी संरक्षित प्रकटीकरण करते हैं, जो बाद में दुर्भावनापूर्ण, तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण पाए गए हैं, वे निगम के नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार रोजगार की समाप्ति सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होंगे।
7.1 कर्मचारी लोकपाल को संरक्षित प्रकटीकरण कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके लेकिन इसके बारे में जानने के 30 लगातार दिनों के बाद नहीं।
7.2 व्हिसिल ब्लोअर को अपना नाम आरोपों के साथ देना होगा। गुमनाम रूप से व्यक्त की गई चिंताओं की जांच नहीं की जाएगी।
7.3 यदि लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि चिंता का कोई आधार नहीं है, या यह इस नीति के तहत जांच का मामला नहीं है, तो इसे इस चरण में खारिज किया जा सकता है और निर्णय दस्तावेजित किया जाता है।
7.4 जहां प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि आगे की जांच आवश्यक है, यह या तो लोकपाल द्वारा अकेले, या इस उद्देश्य के लिए लोकपाल द्वारा नामित व्हिसिल अधिकारी/समिति द्वारा की जाएगी।
7.5 लोकपाल/व्हिसिल अधिकारी/समिति को इस नीति के तहत जांच करने के उद्देश्य से निगम के किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति(यों) की कोई भी जानकारी/दस्तावेज और परीक्षा के लिए बुलाने का अधिकार होगा।
7.6 व्हिसिल ब्लोअर का नाम व्हिसिल अधिकारी/समिति को प्रकट नहीं किया जाएगा।
8.1 व्हिसिल ब्लोअर के साथ इस नीति के तहत संरक्षित प्रकटीकरण की रिपोर्ट करने के कारण कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा। निगम, एक नीति के रूप में, व्हिसिल ब्लोअर के खिलाफ अपनाए जाने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न, उत्पीड़न या किसी अन्य अनुचित रोजगार अभ्यास की निंदा करता है।
8.2 व्हिसिल ब्लोअर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
8.3 उक्त जांच में सहायता करने वाले या साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले किसी भी अन्य कर्मचारी को भी व्हिसिल ब्लोअर के समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
व्हिसिल ब्लोअर, विषय, व्हिसिल अधिकारी और प्रक्रिया में शामिल हर व्यक्ति:
यदि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त का पालन नहीं कर रहा है, तो वह उचित समझी जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
नीति के तहत प्राप्त शिकायतों की संख्या और उनके परिणाम के साथ एक त्रैमासिक रिपोर्ट ऑडिट समिति और बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।
इस नीति में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 और/या समय-समय पर इस विषय पर डीपीई दिशानिर्देशों में दिया गया है।
मुख्यालय के सभी विभागीय प्रमुखों और उनके अधीन सभी कार्यालयों में क्षेत्रीय/जोनल प्रभारी को अपने विभाग के कर्मचारियों को इस नीति के अस्तित्व और सामग्री के बारे में सूचित और संप्रेषित करना आवश्यक है। प्रत्येक विभागीय प्रमुख/क्षेत्रीय प्रभारी/जोनल प्रभारी अनुपालन अधिकारी को विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि यह नीति उसके विभाग/कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को अधिसूचित की गई थी। नए कर्मचारियों को कार्मिक विभाग द्वारा नीति के बारे में सूचित किया जाएगा और इस संबंध में बयान समय-समय पर अनुपालन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समय-समय पर संशोधित यह नीति निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
निगम के निदेशक मंडल को बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय इस नीति को पूर्ण या आंशिक रूप से संशोधित या संशोधित करने का अधिकार है।
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अंतिम समीक्षा और अद्यतन: 15 अगस्त 2025संचालित Argus Consulting